
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक दिल दहलाने वाली घटना ने सबको चौंका दिया है। एक रिटायर्ड PWD इंजीनियर, राजवीर सिंह, ने एक स्ट्रीट डॉग को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चार गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना नजीबाबाद के सावित्री एनक्लेव कॉलोनी में हुई, जहां कुत्ते के भौंकने से नाराज इंजीनियर ने यह क्रूर कदम उठाया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और जांच चल रही है। इस लेख में हम इस मामले के ताजा अपडेट्स और इसके प्रभावों को साझा करेंगे।
घटना का विवरण: क्या हुआ?
यह घटना 4 जुलाई 2025 को बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में हुई। राजवीर सिंह, जो PWD से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, अपने घर के बाहर भौंक रहे एक स्ट्रीट डॉग से परेशान हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह कुत्ता मोगली नाम का था और कॉलोनी में सभी से परिचित था। वह अक्सर वहां बैठा रहता था, और लोग उसे खाना दे देते थे। लेकिन राजवीर ने कुत्ते के भौंकने पर गुस्सा होकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और कुत्ते पर चार गोलियां दाग दीं। कुछ खबरों में कहा गया है कि उन्होंने पांच गोलियां चलाईं, जिससे कुत्ता तड़पता हुआ नाली में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, और पुलिस ने राजवीर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए राजवीर सिंह को हिरासत में ले लिया। बिजनौर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की, जिसमें राजवीर को कुत्ते का पीछा करते और गोलियां मारते हुए साफ देखा गया। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि राजवीर का रिवॉल्वर लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। कुछ एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने भी इस घटना की निंदा की है और पशु क्रूरता के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि राजवीर पर कौन-सी धाराओं में मामला दर्ज होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।
आगे क्या होगा?
इस मामले में अभी कई सवाल अनसुलझे हैं। पुलिस की जांच से यह साफ होगा कि राजवीर सिंह को कितनी सजा मिल सकती है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत सजा और जुर्माना हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि यह सजा एक मिसाल बने। साथ ही, इस घटना ने लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। क्या राजवीर का लाइसेंस रद्द होगा? क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई नया नियम बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत बताएंगे।